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ब्रिटिश उच्चायोग ने धारा 377 के फैसले पर जश्‍न मनाया

ब्रिटिश उच्चायोग ने आज भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के गैरअपराधीकरण घोषित करने के हालिया फैसले का जश्न मनाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया।

यह 2016 to 2019 May Conservative government के तहत प्रकाशित किया गया था
LGBT

लेस्बियन, समलैंगिक, बाई सेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) समुदाय के 100 से अधिक सदस्य, मानवाधिकार कार्यकर्ता और अधिवक्ता अदालत के इस फैसले की सराहना करने के लिए एक साथ आए, और अपने मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अपनी लड़ाई का जश्न मनाया।

समारोह में जीवंत और रंगीन उत्सव के दृश्य को स्थापित करने वाले आइकानिक एलजीबीटी रेनबो की कलर सेटिंग की गई थी। इस समारोह में उन समूहों और लोगों के प्रयासों को सम्मानित किया गया जिन्होंने एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। इस दौरान एलजीबीटी के मुद्दों पर भारत और ब्रिटेन की सरकारों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया।

मिनिस्‍टर काउंसलर - पोलिटिकल एवं प्रैस किरन डेरेक ने कहा:

ब्रिटेन धारा 377 के गैरअपराधीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है। इस फैसले से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई व्यक्ति जिससे प्यार करता है उसका निर्धारण समाज द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से नहीं होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न लोगों के ऐसे प्रेरणादायक समूह के साथ मनाने का मौका मिल रहा है।

सेक्शुअल ऑरियंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी सहित किसी भी आधार पर लोगों के बीच भेदभाव न करने के लिए ब्रिटेन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह एलजीबीटी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना जारी रखेगा। ब्रिटेन वैश्विक स्तर भेदभाव के खिलाफ संस्थागत सुरक्षा में सुधार के माध्यम से एलजीबीटी अधिकारों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का समर्थन करता है। इसमें भेदभाव वाले कानूनों, नीतियों और प्रथाओं को हटाना या संशोधित करना शामिल है; और यूके द्वारा नेतृत्व और प्रभाव की स्थिति सहित राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी में वृद्धि की जा रही है।

मीडिया

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सैली हेडली, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस
प्रैस और कम्युनिकेशन, ब्रिटिश उच्चायोग,
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प्रकाशित 4 October 2018