ब्रिटेन द्वारा स्वास्थ्य उपकर
छात्रों के लिए सलाना 200 और 150 पाउंड का उपकर (सरचार्ज) उन्हें भी नेशनल हेल्थ सर्विस की सुविधा उसी तरह उपलब्ध कराएगा जैसे ब्रिटेन के स्थायी नागरिकों को उपलब्ध होता है।
6 अप्रैल से यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) से बाहर के नागरिकों के लिए, जो छह महीने से अधिक समय के लिए ब्रिटेन आते हैं, उन्हें उनके वीजा आवेदन के एक अंग के रूप में ‘स्वास्थ्य उपकर’ का भुगतान करना होगा।
जिन्होंने उपकर का भुगतान कर दिया है उन्हें या जिन्हें करमुक्त होने के कारण ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें ब्रिटेन के स्थायी नागरिकों के समान ही नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) की सुविधा उपलब्ध होगी।
यह उपकर सुनिश्चित करेगा कि जो काम करने, अध्ययन करने और ब्रिटेन में रह रहे अपने परिजनों से मिलने आते हैं वे स्वास्थ्य सेवा की लागतों में अपना योगदान देते हैं, वे ब्रिटेन में रहते हुए इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
यह उपकर छात्रों के लिए उनकी ब्रिटिश वीजा की अवधि के दौरान सलाना 200 और 150 पाउंड का होगा और ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। आश्रितों को मुख्य आवेदक के ही बराबर राशि का भुगतान करना होगा।
यह उपकर उनके लिए नहीं होगा जो पर्यटन वीजा के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि, गैर ईईए विजिटर को भी एनएचएस उपचार सेवा का उपयोग करने के समय उसके लिए पूरा भुगतान करना पड़ेगा। यह उपकर संबंधित वीजा आवेदनों के लिए लागू होगा और 6 अप्रैल 2015 के 00:1 बजे (ब्रिटिश समयानुसार) से देय होगा।
कुछ समूहों को उपकर से मुक्त रखा जाएगा और वे निःशुल्क एनएचएस की सेवा पाने के हकदार बने रहेंगे। इनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नागरिक और टायर 2 के इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर के आवेदक। फिर भी, टायर 2 के इंट्रा-कंपनी ट्रांसफर के आवेदक, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नागरिक को उपकर के वेबसाइट पर संबंधित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें सूचित किया जाएगा कि उनका भुगतान शून्य है और उन्हें एक विशिष्ट उपकर संदर्भ संख्या दी जाएगी। यह उनके आप्रवास आवेदन में उपकर से मुक्त करने के लिए आवश्यक होगा।
उपकर (सरचार्ज) मुक्ति संबंधी जानकारी सहित आगे की जानकारी ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।